Una: कथित बाबा विद्या गिरी को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Aug, 2025 09:30 PM

gagret baba life imprisonment

गेरुआ पर खून के छींटे उड़ा भगवा को बदनाम करने वाले कथित बाबा को हत्या के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

गगरेट (बृज): गेरुआ पर खून के छींटे उड़ा भगवा को बदनाम करने वाले कथित बाबा को हत्या के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। भगवा धारण करने के बावजूद उपमंडल गगरेट के जाड़ला कोयड़ी के एक डेरे में रह रहे बाबा पर कामना वासना ऐसे सवार हुई की एकतरफा प्यार में कामयाब न होने पर उसने एक युवती की हत्या कर उसका शव जमीन में गाड़ दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजिंदर कुमार की अदालत ने कथित बाबा विद्या गिरी उर्फ विकास दुबे को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

वर्ष 2021 में उपमंडल गगरेट के जाड़ला कोयड़ी गांव की एक युवती रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। इसके कुछ ही दिन बाद उसका शव जाड़ला कोयड़ी गांव में ही स्थित एक डेरे के पीछे जमीन में दबा हुआ पाया गया था। पुलिस ने जब डेरे के सीसीटीवी कैमरे देखे तो कथित बाबा विद्या गिरी उर्फ विकास दुबे को कचरा ले जाने वाली एक ट्राली को ले जाते देखा गया। जब पुलिस ने डेरे के आसपास तलाश शुरू की तो युवती का शव जमीन में दबा पाया गया।

इस मामले में पुलिस ने विद्या गिरी उर्फ विकास दुबे को गिरफ्तार कर जब गहन जांच की तो पाया कि विद्या गिरी उर्फ विकास दुबे भगवा धारण करने के बाद भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया और डेरे के पास के ही एक घर की युवती से एकतरफा प्यार करने लगा। एक दिन मौका पाकर उसने युवती से कुछ गलत करना चाहा, लेकिन जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसने युवती को मौत के घाट उतार दिया और किसी को इसका पता न चले इसके लिए युवती का शव डेरे के पीछे ही जमीन में दबा दिया।

बेशक इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन सहायक न्यायवादी नवीन धीमान द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किए गए सबूतों के आधार पर न्यायालय ने विद्या गिरी उर्फ विकास दुबे को हत्या का दोषी पाया और उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल का सश्रम कारावास और सबूतों को नष्ट करने पर 3 साल का सश्रम कारावास व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह के सश्रम कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। सहायक न्यायवादी नवीन धीमान ने इसकी पुष्टि की है।

युवती का शव मिलने पर डेरे में हुई थी तोड़फोड़ व आरोपी को जान से मारने की कोशिश
युवती की हत्या कर शव दबाने का मामला उजागर होने के बाद उग्र जनता ने डेरा घेर लिया था और जिस कमरे में आरोपी विद्या गिरी उर्फ विकास दुबे को रखा गया था उसे भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। उस समय तत्कालीन डीएसपी सृष्टि पांडे, एसएचओ दर्शन सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों ने अपनी जान पर खेल कर आरोपी की जान बचाकर कानून को जिंदा रखा था। उस समय भी पुलिस ने इस मामले में सटीक जांच करते हुए सारे साक्ष्य एकत्रित कर चालान कोर्ट में पेश किया था। इसी का नतीजा है कि भगवा धारण कर कामन वासना में लिप्त एक ढोंगी बाबा आज न सिर्फ बेनकाब हो पाया बल्कि उसे अब उम्रकैद की सजा भी हुई है।

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