Edited By Vijay, Updated: 11 Jul, 2024 05:36 PM
अदालत ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मामले में एक व्यक्ति को 3 साल की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
बीबीएन (शेर सिंह): अदालत ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मामले में एक व्यक्ति को 3 साल की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इसकी जानकारी देते उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि 3 अक्तूबर 2011 को ड्रग इंस्पेक्टर व पुलिस पार्टी द्वारा लाईफ लाईन फाऊंडेशन ड्रग काऊंसलिंग के नाम से चल रहे रिहैबलीटेशन सैंटर से बिना परमिट के रखी गई एलोपैथिक दवाईयां बरामद की थीं और उक्त व्यक्ति कोई वैद्य दस्तावेज न दिखा पाया था। उन्होंने बताया कि अभय मंडयाल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नालागढ़ की अदालत ने ड्रग एक्ट के जुर्म में संजीव शर्मा पुत्र विद्याधर शर्मा 3 साल की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई तथा जुर्माना न अदा करने पर 2 महिने के अरिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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