RTI आवेदनों को बोझ न समझें अधिकारी, तय अवधि में प्रदान करें सूचना : नरेंद्र चाैहान

Edited By Vijay, Updated: 22 Jul, 2021 05:07 PM

don t consider rti applications as a burden

मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपील अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को बोझ न समझें तथा इन आवेदनों में मांगी गई सूचनाओं को तय समय अवधि के भीतर प्रदान...

हमीरपुर (राजीव चाैहान): मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपील अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को बोझ न समझें तथा इन आवेदनों में मांगी गई सूचनाओं को तय समय अवधि के भीतर प्रदान करें। नरेंद्र चौहान वीरवार को हमीर भवन में राज्य सूचना आयोग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से सूचना का अधिकार अधिनियम पर आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। कार्यशाला में जिले भर के जन सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपील अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में आरटीआई एक्ट एक बहुत बड़ा कदम है। सभी कार्यालयों में इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। चौहान ने कहा कि अगर सभी अधिकारी अपने कार्यालय से संबंधित विभिन्न योजनाओं और प्रक्रियाओं की जानकारी पारदर्शी ढंग से स्वयं ही विभिन्न माध्यमों जैसे वैबसाइट, सूचना पट्ट इत्यादि पर आम जनता के समक्ष रखेंगे तथा इसे लगातार अपडेट करते रहेंगे तो आम नागरिकों को आरटीआई के तहत आवेदन की जरुरत ही नहीं पड़ेगी।  मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जन सूचना अधिकारी को आवेदनों पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। अगर यह आवेदन दूसरे कार्यालय को हस्तांतरित किया जाना है या वांछित सूचना आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आती है तो उस पर भी अधिकारी अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें। हर कार्यालय में आरटीआई आवेदनों से संबंधित एक अलग रजिस्टर मैंटेन किया जाना चाहिए।

कार्यशाला में सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय मित्तल ने भी अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि आरटीआई एक्ट एक बहुत ही सरल एवं स्पष्ट कानून है। इससे अधिकारियों को घबराना नहीं चाहिए। इस अवसर पर भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित ने एक्ट के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी शर्मा ने एक्ट के कार्यान्वयन में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला।

इससे पहले उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने मुख्य सूचना आयुक्त और सभी वक्ताओं का स्वागत किया तथा कार्यशाला के आयोजन के लिए राज्य सूचना आयोग का आभार व्यक्त किया। आयोग के सचिव रविंद्र नाथ शर्मा ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य वक्ताओं ने प्रतिभागी अधिकारियों की विभिन्न शंकाओं का समाधान भी किया।

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