Edited By Kuldeep, Updated: 24 Dec, 2025 10:52 PM

थाना नूरपुर में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह वक्फ ट्रिब्यूनल की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है।
धर्मशाला (ब्यूरो): थाना नूरपुर में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह वक्फ ट्रिब्यूनल की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी जसविंद्र सिंह उर्फ सेतू पुत्र वीर सिंह निवासी वार्ड नंबर-5, लंबी गली, नूरपुर को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार 24 नवम्बर, 2019 को पुलिस चौकी कंडवाल की टीम गश्त पर लखनपुर क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया और अपनी पैंट की जेब से एक पारदर्शी पॉलीथीन पुड़िया सड़क किनारे फैंक कर भागने लगा। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे मौके पर ही काबू किया। तलाशी के दौरान फैंकी गई पुड़िया से 5.95 ग्राम हैरोइन (चिट्टा) बरामद हुई।
बरामद पदार्थ को ड्रग डिटैक्शन किट से जांचा गया तथा इलैक्ट्रॉनिक तराजू से तोल कर नियमानुसार सील किया गया। मौके पर ही एनसीबी-1 का फॉर्म भरा गया तथा धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की औपचारिकताओं का पालन किया गया। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर मैडीकल परीक्षण सिविल अस्पताल नूरपुर में करवाया गया। जांच के दौरान माल मुकद्दमा सुरक्षित रूप से मालखाने में जमा किया गया तथा नमूने को राज्य फोरैंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला रिपोर्ट में बरामद पदार्थ को डायएसिटाइल मॉर्फीन (हेरोइन) पाया गया। जांच में धारा 55 व 57 एनडीपीएस एक्ट का भी विधिवत पालन किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी संजीव राणा ने पैरवी की। अदालत में अभियोजन द्वारा कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।