Edited By kirti, Updated: 21 Sep, 2019 01:57 PM
बुधवार की शाम को पुलिस को कलसूई के पास रावी नदी में मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई। शुक्रवार को लुधियाणा से आए एक परिवार ने शव की पहचान विक्की पुत्र मुन्ना निवासी हरगोङ्क्षबद नगर गुरु अमरदास कालोनी गली नम्बर-6 नजदपुल्लर पेंट तहसील व जिला लुधियाणा...
चम्बा (विनोद): बुधवार की शाम को पुलिस को कलसूई के पास रावी नदी में मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई। शुक्रवार को लुधियाणा से आए एक परिवार ने शव की पहचान विक्की पुत्र मुन्ना निवासी हरगोङ्क्षबद नगर गुरु अमरदास कालोनी गली नम्बर-6 नजदपुल्लर पेंट तहसील व जिला लुधियाणा पंजाब के रूप में की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद उक्त लोगों को सौंप दिया है।
जानकारी के अनुसार उक्त युवक 29 अगस्त को अपने घर से मणिमहेश यात्रा के लिए निकला था और 30 अगस्त को वह हड़सर पहुंचा तथा वहां अमृतसर के लंगर वालों के पास रुका। अगली सुबह वह वहां से किसी को कुछ बताए बगैर ही चला गया। उसके दोस्तों ने बताया कि वह उन्हें 31 अगस्त को धनछो के पास मिला और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। उसके दोस्त 3-4 सितम्बर को यात्रा पूरी करके अपने घर पहुंचे तो उन्होंने 6 सितम्बर को विक्की के घरवालों को उसके बारे में बताया।
घर वाले अपने स्तर पर विक्की की तलाश में जुट गए और अपने सगे संबंधियों से संपर्क करने के बाद उन्होंने चम्बा का रुख किया। भरमौर-हड़सर व चम्बा में विक्की को तलाशने के बाद उन्होंने 12 सितम्बर को पुलिस थाना भरमौर में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 18 सितम्बर को विक्की का शव जब रावी नदी के किनारे पर मिला तो शव की पहचान नहीं होने के चलते पुलिस ने उसके बारे में सभी पुलिस थानों व चौकियों को सूचना भेजी। इस पर भरमौर पुलिस थाना ने चम्बा थाना के साथ संपर्क कर लुधियाणा के एक व्यक्ति की गुमशुदगी के बारे में बताया और संबंधित परिवार का संपर्क नम्बर दिया।
उक्त नम्बर पर जब सदर पुलिस थाना चम्बा ने संपर्क किया तो शव का फोटो उन्हें भेजा जिस पर उक्त परिवार ने चम्बा आकर शव की पहचान करने की बात कही। शुक्रवार को विक्की के परिवार के सदस्यों ने मैडीकल कालेज अस्पताल चम्बा पहुंच कर शव गृह में रखे हुए विक्की के शव को उसकी बाजू में उसकी बहन के लिखवाए हुए नाम की वजह से पहचाना। इस पर पुलिस ने उक्त शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। एस.पी. चम्बा डा. मोनिका ने मामले की पुष्टि करते हुए मामले पर सी.आर.पी.सी. की धारा 174 के तहत कार्रवाई अमल में लाई।