Edited By Vijay, Updated: 07 Jul, 2022 12:17 AM
विशेष न्यायाधीश द्वितीय सिरमौर डाॅ. अबीरा बासु की अदालत ने 2 मुजरिमों रमेश चंद पुत्र सबला राम व अनिल कुमार पुत्र तुलसी राम निवासी सतौन तहसील पांवटा साहिब को एनडीपीएस एक्ट के तहत 7-7 साल की साधारण कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई...
नाहन (साथी): विशेष न्यायाधीश द्वितीय सिरमौर डाॅ. अबीरा बासु की अदालत ने 2 मुजरिमों रमेश चंद पुत्र सबला राम व अनिल कुमार पुत्र तुलसी राम निवासी सतौन तहसील पांवटा साहिब को एनडीपीएस एक्ट के तहत 7-7 साल की साधारण कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भुगताने की सूरत में मुजरिमों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 24 मई, 2013 को दोनों मुजरिमों को पांवटा-राजबन रोड पर तलाशी के दौरान दोषियों के बैग से 5 किलो चूरा-पोस्त बरामद किया था। इस मामले में 10 गवाहों के बयान अदालत के समक्ष कलमबद्ध हुए। अदालत ने अभियोजन द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्य के आधार पर उक्त सजा सुनाई।
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