Edited By Kuldeep, Updated: 10 Dec, 2025 09:38 PM

स्पैशल जज चम्बा प्रीति ठाकुर की अदालत ने विनय राणा पुत्र सुभाष राणा निवासी हाऊस नंबर 1559 चमन कालोनी पंजाब धनास कालोनी चंडीगढ़ को चिट्टा तस्करी के मामले में मादक द्रव्य अधिनियम की धारा-21 के तहत दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारवास की सजा सुनाई...
चम्बा (काकू): स्पैशल जज चम्बा प्रीति ठाकुर की अदालत ने विनय राणा पुत्र सुभाष राणा निवासी हाऊस नंबर 1559 चमन कालोनी पंजाब धनास कालोनी चंडीगढ़ को चिट्टा तस्करी के मामले में मादक द्रव्य अधिनियम की धारा-21 के तहत दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारवास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50,000 रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा। यह जानकारी जिला न्यायवादी चम्बा दिग्विजय सिंह राणा ने दी है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 अक्तूबर 2021 को पुलिस की एसएनसीसी.यूनिट कांगड़ा की टीम को सूचना मिली कि नए बालू पुल के पास विनय राणा संदिग्ध अवस्था में अवैध सामान को बेचने के इरादे से खड़ा है। इस पर पुलिस टीम ने हरकत में आते हुए मौके पर दबिश देकर विनय राणा को दबोच लिया। विनय राणा की संदेह के आधार पर तलाशी ली गई।
तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 13.93 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इस पर पुलिस टीम ने आरोपी के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम की धारा-21 के तहत मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया। पुलिस ने मामले की कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी अनिल शर्मा ने 15 गवाह पेश कर विनय राणा पर लगे चिट्टा तस्करी के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विनय राणा को 2 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।