धोखाधड़ी मामले में आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास, 21.60 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 16 Oct, 2019 11:25 PM

court gave punishment to accused of fraud

जनवरी, 2004 को दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट नूरपुर नितिन मित्तल द्वारा सुनाए एक फैसले में आरोपी को 21.60 लाख रुपए का जुर्माना व 3 साल की कठोर सजा सुनाई गई है।

नूरपुर: जनवरी, 2004 को दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट नूरपुर नितिन मित्तल द्वारा सुनाए एक फैसले में आरोपी को 21.60 लाख रुपए का जुर्माना व 3 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। यह सजा कुलभूषण निवासी भरोड़ी तहसील साम्बा जिला जम्मू को शिकायतकत्र्ता रणजीत पठानिया निवासी थपकौर की शिकायत पर धारा 420 तथा धारा 468 के तहत 3 साल की सजा तथा 60 हजार रुपए की राशि सरकारी खजाने में भी जमा करवाने होंगे। इस केस में 2 आरोपी स्वामी सेवा लाल निवासी बेंगलूर तथा रविंद्र शर्मा निवासी हलद्वानी (उत्तराखंड) अभी तक उद्घोषित अपराधी हैं, जिन्हें अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है।

सहायक न्यायवादी आशुतोष परमार ने बताया कि 8 जनवरी, 2004 को थपकौर निवासी रंजीत पठानिया द्वारा नूरपुर पुलिस थाना में केस दर्ज करवाया गया था कि बेंगलूर के एक मैडीकल संस्थान में दाखिला दिलाने के नाम पर 21 लाख रुपए की राशि ऐंठ ली थी। जब शिकायतकर्ता ने संबंधित संस्थान से संपर्क किया तो पता चला कि अपने लड़के के उक्त दाखिला के नाम पर उससे धोखा हुआ है तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार की भी एडमिशन नहीं दी गई है। इस तरह यह केस करीब 15 साल चला तथा इसका फैसला बुधवार को उक्त अदालत में सुनाया गया।

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