Edited By Punjab Kesari, Updated: 18 Aug, 2017 02:18 PM
गुड़िया मामले में हाईकोर्ट ने आज कोर्ट में उपस्थित पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को बंद लिफाफे में एफिडेविट जमा करने के आदेश दिए हैं। मीडिया खबर मुताबिक, न्यायधीश
शिमला: गुड़िया मामले में हाईकोर्ट ने आज कोर्ट में उपस्थित पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को बंद लिफाफे में एफिडेविट जमा करने के आदेश दिए हैं। मीडिया खबर मुताबिक, न्यायधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की डबल बैंच ने कोर्ट में पेश हुए सभी अधिकारियों को एफिडेविट जमा करवाने के आदेश दिए। इस मामले की सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी। कोर्ट ने तत्कालीन एसआईटी प्रमुख आईजी जहूर जैदी, एसआईटी सदस्य एएसपी भजन देव नेगी, डीएसपी रतन सिंह नेगी, डीएसपी ठियोग मनोज जोशी, सब इंस्पेक्टर धर्मसेन नेगी, एएसआई राजीव कुमार,पुलिस स्टेशन कोटखाई के पूर्व एसएचओ राजिंद्र सिंह और एएसआई दीप चंद को आज भी कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे, जिसके चलते ये सभी कोर्ट में पेश हुए। इतना हीं नहीं कोर्ट ने गत दिवस गुड़िया मामले इसी से जुड़े हिरासत में हत्याकांड की सीबीआई को जांच को दो हफ्ते में पूरा करने के आदेश भी दिए थे।