चिट्टे का आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 18 May, 2024 06:36 PM

court gave punishment to convict in heroin smuggling case

चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी को न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है।

शिमला (संतोष): चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी को न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में उसे अतिरिक्त एक वर्ष की साधारण कैद भुगतनी होगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी वन कपिल मोहन गौतम ने की। उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 8 सितम्बर, 2019 को पुलिस की एक टीम मध्यरात्रि करीब साढ़े 12 बजे पुराना बस अड्डा से कृष्णानगर की तरफ जा रही थी।

इसी दौरान राज विला होटल की तरफ से आ रहे एक लड़के की संदेह के आधार पर तलाशी ली गई तो उसके पिट्ठू बैग से 15.09 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। युवक की पहचान प्रज्जवल शर्मा (22) निवासी गांव मशोकरी, डाकघर गलानी, तहसील कुमारसैन व जिला शिमला के रूप में हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और कार्रवाई पूरी करते हुए चालान कोर्ट में पेश किया। केस के दौरान अभियुक्त प्रज्जवल के विरुद्ध अभियोजन द्वारा 20 गवाहों के बयान अदालत में कलमबद्ध करवाए गए और शनिवार को विशेष अदालत (वन) ने साक्ष्यों के मद्देनजर दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई है।
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