चैक बाऊंस के आरोपी को 6 माह की कैद, देना पड़ेगा लाखों का हर्जाना

Edited By Vijay, Updated: 14 Aug, 2019 09:24 PM

cheque bounce case

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी ने चैक बाऊंस के एक मामले में आरोपी को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई और साथ ही आरोपी को 2 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर भी भरने होंगे। पैसा अदा न करने पर दोषी को डेढ़ महीने की कैद और भुगतनी होगी।

मंडी: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी ने चैक बाऊंस के एक मामले में आरोपी को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई और साथ ही आरोपी को 2 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर भी भरने होंगे। पैसा अदा न करने पर दोषी को डेढ़ महीने की कैद और भुगतनी होगी। मंडी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार ने इंडियन बैंक सौली खड्ड मंडी की शिकायत याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किए। इंडियन बैंक ने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट-1881 की धारा-133 के तहत मामला दर्ज करके मनोज कपूर पुत्र लाल चंद कपूर पैलेस कालोनी मंडी एवं बरौहकड़ी मंडी को आरोपी बनाया था।

इसके अनुसार मनोज कपूर बुडन इंडस्ट्री का पार्टनर था, जिसे बैंक ने 2 लाख का लोन मंजूर किया था, मगर उसने जब इसके बदले में चैक दिया वह खाते में पर्याप्त राशि न होने पर बाऊंस हो गया। बार-बार सम्मन व नोटिस दिए जाने पर भी जब उसने यह राशि नहीं लौटाई तो बैंक ने महेश चोपड़ा एडवोकेट के माध्यम से अदालत में मामला चलाया। इस पर अदालत में मनोज कपूर को 6 महीने की कैद व उपरोक्त राशि के बराबर हर्जाना भरने के आदेश दिए। हर्जाना अदा न करने पर उसे डेढ़ महीने की कैद और भुगतनी पड़ेगी।

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