Edited By Vijay, Updated: 27 Dec, 2023 12:00 AM
चैक बाऊंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 6 माह की साधारण कारावास और 3 लाख रुपए हर्जाने का फैसला सुनाया है। यही नहीं, हर्जाना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
मंडी (रजनीश): चैक बाऊंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 6 माह की साधारण कारावास और 3 लाख रुपए हर्जाने का फैसला सुनाया है। यही नहीं, हर्जाना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 के न्यायालय ने पधर तहसील के सनेड़ गांव निवासी गुरदास पुत्र देवी सिंह की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर पधर तहसील के पपलाहण (चुक्कू) गांव निवासी सुरेश कुमार पुत्र अमीं चंद को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई है।
अधिवक्ता आरके चावला के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्त्ता से 210000 रुपए की राशि 15 दिन में वापस लौटाने की शर्त पर उधार ली थी। आरोपी से जब इस राशि की मांग की गई तो उसने शिकायतकर्त्ता को उक्त राशि का एक चैक जारी किया था। शिकायतकर्त्ता ने जब इस चैक को भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया था, जिस पर उसने आरोपी को कानूनी नोटिस भेज कर राशि की मांग की थी लेकिन इसके बावजूद राशि अदा नहीं की गई। इस पर शिकायतकर्त्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्त्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्य से आरोपी पर विधिक देनदारी के लिए चैक जारी करने और इसके बाऊंस होने का अभियोग साबित हुआ है।
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