Edited By Kuldeep, Updated: 22 Apr, 2024 09:44 PM
पुलिस थाना डमटाल की टीम की ओर से 6.05 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी पर दोष सिद्ध होने के चलते 4 वर्ष की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
धर्मशाला (ब्यूरो): पुलिस थाना डमटाल की टीम की ओर से 6.05 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी पर दोष सिद्ध होने के चलते 4 वर्ष की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश धर्मशाला ज्योत्सना डढ़वाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जिला न्यायवादी अनिल शर्मा ने बताया कि 31 दिसम्बर 2020 को सायं 4.30 बजे पुलिस थाना डमटाल की टीम मोहटली रेलवे फाटक के पास गश्त पर थी। इस दौरान फाटक की तरफ से सिरत (मोहटली) निवासी राकेश कुमार उर्फ केशा आया तथा पुलिस टीम को देखकर उसने अपनी जेब में रखा पॉलीथीन निकालकर बाहर फैंक दिया। आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके फैंके गए पॉलीथीन से 6.05 ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना डमटाल में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई तथा न्यायालय में पहुंचे मामले में 12 गवाहों को पेश किया गया जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषी को उक्त सजा सुनाई।