चरस तस्कर को 11 साल कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा

Edited By Jinesh Kumar, Updated: 23 Sep, 2020 08:28 PM

charas smuggler imprisoned for 11 years and fined rs 1 lakh

विशेष न्यायाधीश रणजीत ठाकुर की अदालत ने चरस तस्कर के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 11 साल का सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत पर दोषी को 2 साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास काटना होगा। जिला न्यायावादी राजेश...

धर्मशाला (ब्यूरो): विशेष न्यायाधीश रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने चरस तस्कर के खिलाफ  दोष सिद्ध होने पर 11 साल का सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत पर दोषी को 2 साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास काटना होगा। जिला न्यायावादी राजेश वर्मा के मुताबिक 7 जुलाई 2016 को दोपहर डेढ़ बजे के करीब एएसआई देस राज अपनी टीम सहित 32 मील में गश्त कर रहे थे कि इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि भाली निवासी एक व्यक्ति अपने रिहायशी मकान में चरस रखकर आम लोगों को बेचने का धंधा कर रहा है। पुलिस ने पंचायत प्रधान व उपप्रधान की मौजूदगी में जब उक्त व्यक्ति के मकान पर छापामारी की तो बैड बॉक्स के अंदर गत्ते के डिब्बे के अंदर पॉलीथीन लिफाफे से बत्तीनुमा पदार्थ बरामद जो चरस पाई, जो करीब एक किलो 200 ग्राम थी। इसके अलावा शेविंग किट से 20 हजार रुपए बरामद होने के साथ-साथ तराजू व बाट भी बरामद किए। उसके बाद मामला विशेष न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। इस केस की पैरवी पहले उप जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री और बाद में उप जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की। दोष सद्ध होने पर भाली निवासी को 11 साल का सश्रम कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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