झुग्गियों में आग से जिंदा जले बच्चों के मामले में भूमि मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 10 Feb, 2023 11:26 PM

case filed against land owner

ऊना जिला के उपमंडल अम्ब के तहत बणे दी हट्टी में हुए अग्निकांड में जिंदा जले बच्चों के मामले में पुलिस ने आरोपी जमीन मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मौत का शिकार हुए बच्चों के पिता रमेश दास पुत्र बेचन दास निवासी गांव...

अम्ब (अश्विनी): ऊना जिला के उपमंडल अम्ब के तहत बणे दी हट्टी में हुए अग्निकांड में जिंदा जले बच्चों के मामले में पुलिस ने आरोपी जमीन मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मौत का शिकार हुए बच्चों के पिता रमेश दास पुत्र बेचन दास निवासी गांव नंदापट्टी दरभंगा बिहार की शिकायत पर पुलिस ने भूमि मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि भूमि मालिक ने उनकी झोंपड़ियों को बिजली का कनैक्शन तो दे रखा था, मगर झोंपडिय़ों में बिजली की वायरिंग नहीं करवाई थी। यदि झोंपड़ियों में बिजली की तारों की वायरिंग करवाई होती तो यह हादसा न होता और 4 मासूमों की जिंदगी बच सकती थी।

पीड़ित ने बताया कि बिजली बिल की अदायगी सभी झोंपड़ियों वाले मिलकर अदा करते थे। उसने बताया कि वह पिछले करीब 3 वर्षों से उक्त जमीन में झुग्गी बनाकर रह रहा था। जमीन पर उसके साथ 5 अन्य लोगों ने भूमि मालिक की सहमति से झोपड़ियां बना रखी थीं, जिसके लिए वे सभी उसे 5 हजार रुपए प्रति झोंपड़ी सालाना किराया देते थे। गौरतलब है कि गत 8 फरवरी की रात्रि उक्त स्थल पर 2 झुग्गियों में आग लगने के कारण झुग्गी में टीवी देख रहे 4 बच्चे जिंदा जल गए थे। जिंदा जले बच्चों में नीतू कुमारी (14), सन्नी कुमार उर्फ भोलु कुमार (7), शिवम कुमार (6) तीन सगे भाई-बहन थे, जबकि चौथा बच्चा सोनू कुमार (17) रिश्तेदारी में था।

प्रशासन ने दी आर्थिक सहायता
एसडीएम विवेक महाजन का कहना है कि प्रशासन ने अग्निकांड के प्रभावित दोनों परिवारों को एक लाख की राहत राशि प्रदान की है। गत दिवस सुबह प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिवारों को 10-10 हजार रुपए फौरी राहत के तौर पर दिए गए थे। शाम के समय पीड़ित परिवारों को दोबारा 15-15 हजार रुपए की अतिरिक्त राहत प्रदान की गई। डीएसपी अम्ब डॉ. वसुधा सूद ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी भू-मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 व 304ए के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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