Edited By Kuldeep, Updated: 11 Nov, 2024 04:25 PM
खाद्य पदार्थ बेचने वालों को अब फूड सेफ्टी विभाग का लाइसैंस बनाने के लिए न तो विभाग के कार्यालय चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही लाइसैंस के लिए 60 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अब 30 मिनट में संबंधित व्यक्ति इसका लाइसैंस प्राप्त कर सकता है।
बिलासपुर (बंशीधर): खाद्य पदार्थ बेचने वालों को अब फूड सेफ्टी विभाग का लाइसैंस बनाने के लिए न तो विभाग के कार्यालय चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही लाइसैंस के लिए 60 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अब 30 मिनट में संबंधित व्यक्ति इसका लाइसैंस प्राप्त कर सकता है। एफएसएसएआई (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथाॅरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा अब तत्काल प्रभाव से फूड लाइसैंस मात्र 30 मिनट में बनाकर दिया जा रहा है। इसके लिए आवदेक को कुछ तय शर्तों का पालन करना होगा। विभाग द्वारा अभी तक आयात, थोक विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, मोबाइल फूड विक्रेता, पैटी स्नैक्स और चाय विक्रेता, खाद्य वैंडिंग एजैंसी, डायरैंक्ट सेलर के लाइसैंस बनाए जा रहे हैं। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और बिलासपुर में इसके तहत लाइसैंस बनना भी शुरू हो गए हैं। जानकारी के अनुसार लाइसैंस बनाने के लिए आवेदक को अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। आवेदक को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा तथा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। सभी संलग्न दस्तावेजों का साइट स्वयं निरीक्षण करेगी और लाइसैंस जारी करेगी।
पहले लगते थे 60 दिन
इससे पहले दुकानदारों को फूड सेफ्टी लाइसैंस बनाने के लिए काफी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं तथा 60 दिन तक लाइसैंस बनने का इंतजार करना पड़ता था। इस निर्णय के बाद सबसे ज्यादा लाभ मेलों में खाद्य पदार्थ बेचने वालों को होगा। इससे पहले दुकानदारों को संबंधित लाइसैंस बनाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार तो औपचारिकताएं पूरी न होने पर फाइल रिजैक्ट हो जाती थी जिस पर आवेदक को दोबारा से फाइल बनाकर देनी पड़ती थी जिससे लइसैंस प्राप्त करने में तीन से चार महीने लग जाते थे लेकिन अब लाइसैंस प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेज विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करने पड़ेंगे और तीस मिनट बाद ही दुकानदार घर बैठे अपना लाइसैंस प्राप्त कर सकता है।
जल्द खराब होने वाले पदार्थों के लिए करना होगा सामान्य आवेदन
विभागीय अधिकारियों के अनुसार एफएसएसएआई के नियमों के अनुसार हाई रिस्क कैटेगरी में तत्काल लाइसैंस जारी नहीं होगा। इसमें न्यूट्रास्यूटिकल बनाने वाली कंपनियां और बेचने वाले व्यापारी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, फिश, मीट और प्रोडक्ट यानी जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को बेचने वाले व्यापारी इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकेंगे। इन्हें सामान्य तौर पर ही आवेदन करना होगा। इन कैटेगरी के बाहर अन्य सामान बेचने वाले इसका फायदा उठा सकेंगे।
सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी बिलासपुर महेश कश्यप का कहना है कि एफएसएसएआई के आदेशानुसार अब तत्काल फूड सेफ्टी लाइसैंस बनाए जा रहे हैं। ये लाइसैंस मात्र 30 मिनट में बनकर तैयार हो रहे हैं। यह लाइसैंस बनाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। बिलासपुर जिले में भी लाइसैंस बनना शुरू हो गए हैं।