वकील को महिला एसएचओ से दुर्व्यवहार करना पड़ा महंगा, जानिए क्या मिली सजा

Edited By prashant sharma, Updated: 20 Nov, 2020 06:45 PM

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महिला थाना प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी वकील चुनेश्वर ठाकुर का ड्राइविंग लाइसैंस 3 महीने के लिए सस्पैंड कर दिया गया है।

कुल्लू (ब्यूरो) : महिला थाना प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी वकील चुनेश्वर ठाकुर का ड्राइविंग लाइसैंस 3 महीने के लिए सस्पैंड कर दिया गया है। एसपी गौरव सिंह ने कहा कि 15 नवम्बर की रात को आरोपी वकील का 61.8 एमजी/100 एमएल शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत चालान किया गया था। चालान में सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशानुसार चालक का ड्राइविंग लाइसैंस रजिस्ट्रिंग एंड लाइसैंसिंग अथॉरिटी कम एसडीएम कुल्लू ने नियमानुसार 3 महीने के लिए सस्पैंड कर दिया है। एसपी ने कहा कि इस दौरान आरोपी द्वारा किसी व्हीकल को चलाना अदालत के निर्देशों की अवहेलना होगी। 

बता दें कि वकील के खिलाफ पुलिस ने घटना वाली रात पुलिस एक्ट की धारा 118 में कार्रवाई करने के साथ भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में मुकद्दमा भी दर्ज किया है। वकील को पुलिस ने हवालात में भी रखा। अब इसी मसले पर वकीलों और पुलिस विभाग में ठन गई है। वकीलों की ओर से पुलिस के खिलाफ धरने-प्रदर्शन जारी हैं। अब आरोपी वकील का ड्राइविंग लाइसैंस भी 3 महीने के लिए सस्पैंड कर दिया गया है।
 

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