Kangra: काेर्ट में 19 गवाह पेश, बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दाेषी काे 6 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Vijay, Updated: 15 Nov, 2025 12:00 PM

6 years rigorous imprisonment for convicted in molestation case

ज्वाली थाना क्षेत्र के तहत एक 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश नितिन मित्तल फास्ट ट्रैक पोक्सो की अदालत ने आरोपी टिंकू उर्फ अनिल कुमार (35)  निवासी ज्वाली को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट के तहत 6 वर्ष का कठोर...

धर्मशाला (ब्यूरो): ज्वाली थाना क्षेत्र के तहत एक 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश नितिन मित्तल फास्ट ट्रैक पोक्सो की अदालत ने आरोपी टिंकू उर्फ अनिल कुमार (35)  निवासी ज्वाली को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट के तहत 6 वर्ष का कठोर कारावास, साथ ही 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां ने 17 अगस्त, 2024 को थाना ज्वाली में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के मुताबिक 16 अगस्त को जब वह गऊशाला गई हुई थी और उसकी 8 वर्षीय बच्ची घर में सो रही थी ताे उसी दौरान टिंकू उर्फ अनिल कुमार बच्ची को सोते हुए उठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इस केस की पैरवी नवीना राही ने की। केस में 19 गवाहों को पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने आरोपी के दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई।

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