Edited By Vijay, Updated: 09 Apr, 2024 05:16 PM
अतिरिक्त सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने चरस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता उमेश भारद्वाज और जीआर ठाकुर ने बताया कि पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने गत वर्ष 6 जनवरी को....
मंडी (ब्यूरो): अतिरिक्त सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने चरस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता उमेश भारद्वाज और जीआर ठाकुर ने बताया कि पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने गत वर्ष 6 जनवरी को पुंघ में नाका लगाया हुआ था और इसी दौरान मंडी से आ रही कार की तलाशी के दौरान 894 ग्राम चरस बरामद हुई थी। आरोपियों की शिनाख्त देवेंद्र पाल पुत्र रूद चंद निवासी सैक्टर-30 चंडीगढ़ और अफजल खान पुत्र फिरोज दीन निवासी सैक्टर 30-बी चंडीगढ़ के तौर पर हुई थी। पुलिस ने इस मामले में मौके पर मौजूद 2 स्वतंत्र गवाह भी पेश किए थे। अधिवक्ता उमेश भारद्वाज और जीआर ठाकुर ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 11 व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की सभी दलीलें सुनने के बाद पाया कि पुलिस इस मामले में अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रख पाई है, ऐसे में अदालत ने दोनों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है।
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