Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Nov, 2017 11:32 PM
हाईकोर्ट ने युकां अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह की वर्ष 2010-2011 की आयकर रिटर्न की फिर से असेसमेंट करने के आयकर ट्रिब्यूनल के फरमानों को चुनौती देने वाली याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा...
शिमला: हाईकोर्ट ने युकां अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह की वर्ष 2010-2011 की आयकर रिटर्न की फिर से असेसमेंट करने के आयकर ट्रिब्यूनल के फरमानों को चुनौती देने वाली याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। इस मामले में सुनवाई अब 28 दिसंबर को होगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 25 अगस्त और 11 सितंबर को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
सुनवाई में आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया कि मामले हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में सीएम वीरभद्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर दिए फैसले के मद्देनजर खारिज करने योग्य हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कानूनी प्रश्नों का निर्धारण किया जाना जरूरी बताया है।