ट्रक का जाली नैशनल परमिट बनाने वाले दोषियों को सजा

Edited By Updated: 28 Jul, 2016 09:28 PM

truck fake national permit court

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिरमौर डा. अबीरा बासू की अदालत ने ट्रक का जाली नैशनल परमिट बनाने पर दोषी पाए गए ट्रक मालिक व एक अन्य को....

नाहन: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिरमौर डा. अबीरा बासू की अदालत ने ट्रक का जाली नैशनल परमिट बनाने पर दोषी पाए गए ट्रक मालिक व एक अन्य को 3 साल की कैद व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

अतिरिक्त जिला न्यायवादी सिरमौर गीतांजलि ने बताया कि उक्त सजा आरटीओ सिरमौर की शिकायत को सही पाते हुए दोषियों को सुनाई गई। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना नाहन में आरटीओ सिरमौर द्वारा 6 दिसम्बर, 2008 को भादसं की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि ट्रक मालिक प्रमोद कुमार द्वारा आरटीओ नाहन के जाली हस्ताक्षर व स्टैंप का प्रयोग कर अपने ट्रक का फर्जी नैशनल परमिट बनाया गया है और ट्रक को अन्य व्यक्ति को बेच दिया।

 

आरटीओ को उक्त जाली दस्तावेजों का पता तब चला जब इंश्योरैंस इंन्वैस्टिगेटर सतविंद्र सिंह द्वारा आरटीओ कार्यालय में उक्त ट्रक के नैशनल परमिट की वैरिफिकेशन के लिए आवेदन किया गया था। आवेदन के बाद आरटीओ कार्यालय द्वारा जांच की गई और जांच के लिए दिए गए नैशनल परमिट को जाली पाया गया। जिसके बाद आरटीओ द्वारा पुलिस थाना नाहन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत को सही पाते हुए अदालत ने दोषियों को उक्त सजा सुनाई है।

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