पटड़े से पीट-पीट कर मार डाली पत्नी, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 23 Jul, 2017 01:17 AM

wife  s murder from beaten by plate  court this sentenced

पत्नी की हत्या के दोषी पति को शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने उम्रकैद व 10 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई।

धर्मशाला: पत्नी की हत्या के दोषी पति को शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने उम्रकैद व 10 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जिला कांगड़ा के नूरपुर तहसील के अंतर्गत अटाहरा गांव निवासी सुरजीत सिंह को अपनी पत्नी संतोष कुमारी की हत्या करने के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि 8 अक्तूबर, 2014 को दोषी सुरजीत सिंह ने इस वारदात को अंजाम दिया था। दोषी ने अपनी पत्नी को पटड़े से पीट-पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस दौरान महिला के सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

मृतका के भाई ने दर्ज करवाया था मामला
मृतका के भाई राजेश कुमार निवासी पुरानी गंगथ ने पुलिस थाना नूरपुर में मामला दर्ज करवाया था। उसने आरोप लगाया था कि दोषी उसकी बहन को शादी के कुछ वर्षांे के बाद से ही तंग करता था तथा दहेज लाने की मांग करता था। इस मामले में पुलिस तथा फोरंैसिक विशेषज्ञों द्वारा मौके पर जुटाए गए साक्ष्यों ने भी मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाह पेश किए गए, जिसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई।

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