Edited By Jyoti M, Updated: 02 Feb, 2026 10:54 AM

जिला प्रशासन ऊना द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से मेहतपुर-बसदेहड़ा क्षेत्र में नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग ज़ोन घोषित किए थे। इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत जारी किए...
ऊना। जिला प्रशासन ऊना द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से मेहतपुर-बसदेहड़ा क्षेत्र में नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग ज़ोन घोषित किए थे। इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत जारी किए गए आदेशों में जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने आंशिक संशोधन किया है।
जारी आदेशों के अनुसार, मैहतपुर-बसदेहड़ा में लगने वाली किसान सब्ज़ी मंडी अब सोमवार के बजाय प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। यह मंडी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक बसदेहड़ा के ओवरहेड टैंक के समीप पुराने निर्धारित स्थल पर लगेगी। इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दोपहिया, चारपहिया अथवा अन्य वाहनों की पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों, दुकानदारों तथा आम जनता से आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।