Edited By Vijay, Updated: 27 Jun, 2024 04:59 PM
![there is a complete ban on bathing and picnicking in ashwini khad and giri river](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_6image_16_59_463536434giririver-ll.jpg)
जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत नदी-नालों एवं खड्डों इत्यादि के किनारे न जाने बारे आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
सोलन (ब्यूरो): जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत नदी-नालों एवं खड्डों इत्यादि के किनारे न जाने बारे आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिले की सीमा में अश्वनी खड्ड में, खड्ड के दोनों किनारों पर तथा इसके आसपास के स्थानों और सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरि पुल पर गिरि नदी के किनारे स्थित शनि मंदिर के समीप एवं आसपास के क्षेत्र में सभी प्रकार की अनधिकृत पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड और गिरि नदी में स्नान करने तथा इनके किनारों पर पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी-नालों के किनारे जाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है।
अधिकतर मौकों पर पर्यटक नदी एवं खड्डों में नहाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में किसी भी कारण से नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि पर्यटकों के जीवन को खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने स्थानीय पुलिस को जिला पर्यटन अधिकारी के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करते हुए इन निर्देशों को अक्षरशः लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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