Edited By Jyoti M, Updated: 10 Dec, 2024 09:56 AM
लोहारली-चुरूडू सड़क पर वाहनों की आवाजाही 10 दिसम्बर 2024 से 9 जनवरी, 2025 तक बंद रहेगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोहारली-चुरूडू सड़क पर स्वां नदी पर बनने...
ऊना। लोहारली-चुरूडू सड़क पर वाहनों की आवाजाही 10 दिसम्बर 2024 से 9 जनवरी, 2025 तक बंद रहेगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोहारली-चुरूडू सड़क पर स्वां नदी पर बनने वाले पुल के वेल फाउंडेशन एबुटमेंट दो का कार्य शुरू हो चुका है। निर्माण कार्य को बिना किसी बाधा के त्वरित एवं सुचारू रूप से करने को लेकर यह आदेश जारी किए गए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि इस अवधि के दौरान यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि यातायात को वैकल्पिक मार्ग नंदपुर से कुठेड़ा और कुठियाड़ी से टटेहड़ा सड़क की ओर मोड़ा गया है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।