रेहड़ी-फड़ी वालों को अब मिलेंगे अस्थाई पहचान पत्र

Edited By kirti, Updated: 29 Apr, 2018 02:15 PM

tahadi fadhiyars will now get temporary identity card

नगर परिषद ऊना में रेहड़ी-फड़ी वालों के संबंध में पथ विक्रेता जीविका सुरक्षा एवं पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के तत्वावधान टाऊन वेंडिंग समिति की बैठक कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद की अध्यक्षता में हुई।इसमें ऊना शहर में रेहड़ी-फड़ी के आजीविका अधिकार,...

ऊना: नगर परिषद ऊना में रेहड़ी-फड़ी वालों के संबंध में पथ विक्रेता जीविका सुरक्षा एवं पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के तत्वावधान टाऊन वेंडिंग समिति की बैठक कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद की अध्यक्षता में हुई।इसमें ऊना शहर में रेहड़ी-फड़ी के आजीविका अधिकार, पहचान पत्र, रेहड़ी मार्कीट आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए। वर्ष 2016 में किए सर्वेक्षण में 181 रेहड़ी-फड़ी वाले पंजीकृत किए गए थे विभिन्न माध्यम से सार्वजनिक सूचना दिए जाने के बाद भी तक सिर्फ 147 रेहड़ी-फड़ी पहचान पत्र ही लिए गए हैं। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बचे हुए पहचान पत्रों को रद्द कर दिया जाए। शहर में मौजूद रेहड़ी-फड़ी वालों तो अब अस्थायी पहचान पत्र ही दिए जाएंगे जिनकी वैधता सिर्फ 3 महीने रहेगी।


नगर परिषद को तहबाजारी द्वारा ज्यादा आय होने की भी उम्मीद
अस्थायी पहचान पत्र नगर परिषद में आवेदन देने के लिए जा सकते हैं जिसके लिए आधार कार्ड और 2 फोटो देने होंगे। स्थायी और अस्थायी पहचान पत्र दोनों ही पर मासिक 354 रुपए तहबाजारी ली जाएगी। मीटिंग में मयंक प्रबंधक शहरी आजीविका मिशन ने बताया कि तहबाजारी इकट्ठा करने का कार्य नगर परिषद की सहमति से शहरी आजीविका केंद्र को दिया है जिसने रेहड़ी-फड़ी के स्थान पर जाकर तहबाजारी काटना शुरू कर दिया है और रसीद तुरंत ही दी जा रही है। इस बार नगर परिषद को तहबाजारी द्वारा ज्यादा आय होने की भी उम्मीद है। 


राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ रेहड़ी-फड़ी लगाना गैर-कानूनी
पथ विक्रेता जीविका सुरक्षा एवं पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ रेहड़ी-फड़ी लगाना गैर-कानूनी है इसलिए मौजूदा रेहड़ी-फड़ी व्यापारियों को नई मार्कीट बना कर उसमें विस्थापित किए जाने की तैयारी है। सरकार द्वारा रेहड़ी-फड़ी मार्कीट के लिए दी गई। जमीन पर 1 महीने के अंदर विस्तार परियोजना रिपोर्ट बनवा कर मार्कीट बनवाने का कार्य शुरू करवाया जाएगा। बनाई जानी वाली मार्कीट में स्थायी पहचान पत्र धारकों को जगह और जरूरी सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है।
 

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