Edited By Vijay, Updated: 03 Jan, 2024 09:36 PM

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से स्थानांतरित करने आदेश पर राेक लगा दी है।
शिमला (ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से स्थानांतरित करने आदेश पर राेक लगा दी है। बुधवार को हुई सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुंडू को 26 दिसम्बर के आदेश की वापसी के वास्ते उच्च न्यायालय में जाने के लिए छूट प्रदान की। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। पीठ ने कहा कि जब तक आदेश वापसी के आवेदन का उच्च न्यायालय निस्तारण नहीं करता तब तक राज्य डीजीपी के पद से संजय कुंडू के तबादले के निर्देश पर स्थगन रहेगा। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि 2 सप्ताह के अंदर आदेश वापसी के आवेदन को निस्तारित किया जाए।
बता दें कि प्रदेश हाईकोर्ट ने एक कारोबारी पर दबाव डालने की कोशिश करने के आरोपों के बाद संजय कुंडू को डीजीपी पद से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देने वाली कुंडू की याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सहमति जता दी थी। कुंडू के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि मामला ‘असाधारण' है क्योंकि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उनका तबादला करने का आदेश देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुंडू के स्थानांतरण का आदेश हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने मंगलवार को जारी किया था। उन्हें राज्य के आयुष विभाग में प्रधान सचिव बनाकर भेजा गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि पुलिस महानिदेशक और कांगड़ा की एसपी का तबादला किया जाए ताकि वे एक कारोबारी की जान को खतरा होने की उसकी शिकायत के मामले में जांच को प्रभावित न कर पाएं।
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