Edited By kirti, Updated: 28 Jul, 2018 04:35 PM
नगर निगम को संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले डिफाल्टरों को प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके तहत 15 दिनों के भीतर टैक्स को जमा करवाना होगा। वित्त वर्ष 2018-19 के तहत निगम को संपत्ति कर से अब तक करीबन 12 करोड़ रुपए की आमदनी हो चुकी है जबकि...
शिमला : नगर निगम को संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले डिफाल्टरों को प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके तहत 15 दिनों के भीतर टैक्स को जमा करवाना होगा। वित्त वर्ष 2018-19 के तहत निगम को संपत्ति कर से अब तक करीबन 12 करोड़ रुपए की आमदनी हो चुकी है जबकि डिफाल्टरों से 6 करोड़ रुपए की रिकवरी करना शेष रह गई है, ऐसे में समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले 3 हजार डिफाल्टरों को सैक्शन 124 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इसके लिए प्रशासन ने अब तक 500 डिफाल्टरों को नोटिस भेज दिए हैं जबकि अढ़ाई हजार डिफाल्टरों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर यदि उपभोक्ता टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सैक्शन 124 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसके तहत डिफाल्टरों की संपत्ति अटैच भी की जा सकेगी।
मौजूदा समय में नगर निगम द्वारा शहर के 25 बड़े डिफाल्टरों को ही सैक्शन 124 के तहत नोटिस भेजे हैं। इसके तहत किराएदारों से टैक्स की वसूली की जा रही है लेकिन अब घरेलू व कमर्शियल उपभोक्ता जिसमें 3 हजार लोग शामिल हैं इन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स से इस साल करीबन 18 करोड़ रुपए की आय होना प्रस्तावित है। ऐसे में प्रशासन ने टैक्स रिकवरी प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
आई.एस.बी.बी. से भी नगर निगम वसूल कर रहा टैक्स
आई.एस.बी.बी. प्रशासन से भी नगर निगम ने टैक्स वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम ने यहां पर किराएदारों को नोटिस जारी किए थे, इसके तहत किराया निगम के खाते में डालने के आदेश दिए गए हैं। आई.एस.बी.बी. से निगम को टैक्स आना शुरू हो गया है। यहां से एम.सी. को साढ़े 3 करोड़ रुपए के टैक्स की वसूली करनी है।