Edited By Vijay, Updated: 26 Sep, 2023 04:36 PM

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश सुंदरनगर ने चरस रखने के जुर्म में एक दोषी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मंडी (रजनीश): अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश सुंदरनगर ने चरस रखने के जुर्म में एक दोषी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। उपजिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 23 जनवरी, 2016 को सायं 5 बजे एसएचओ बीएसएल कालोनी सुंदरनगर पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी पर लिए धनोटू से नौलखा की तरफ जा रहे थे तो स्नान घाट के पास एक व्यक्ति पिट्ठू बैग लेकर सुंदरनगर बस स्टैंड की तरफ से आ रहा था। पुलिस की गाड़ी देखकर वह एकदम पीछे मुड़कर भागने लगा।
पुलिस ने शक के आधार पर उसे दबोच लिया। पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने अपनी पहचान ज्ञान चंद पुत्र प्यारे लाल निवासी गांव दियान्थला, डाकघर जलूग्रां, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू के रूप में दी। जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 340 ग्राम चरस पाई गई। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना बीएसएल कालोनी सुंदरनगर में अभियोग दर्ज हुआ। मुकद्दमे की तफ्तीश एसएचओ भीम सेन ने की। तफ्तीश पूरी होने के बाद चालान दोषी के खिलाफ कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय में 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने दोषी ज्ञान चंद उक्त सजा सुनाई।
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