राज्य सूचना आयुक्त के आदेश पर KCCB में RTI Act फिर बहाल

Edited By Vijay, Updated: 13 Nov, 2019 10:49 PM

rti act reinstated in kccb

कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित में सूचना का अधिकार पुन: बहाल हो गया है। राज्य सूचना आयुक्त के आदेश पर बैंक मुख्यालय ने सभी शाखाओं को इस दिशा में निर्देश भी जारी कर दिए हैं ताकि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नियमों के तहत आवेदन करने वाले को सूचना...

धर्मशाला (जिनेश): कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित में सूचना का अधिकार पुन: बहाल हो गया है। राज्य सूचना आयुक्त के आदेश पर बैंक मुख्यालय ने सभी शाखाओं को इस दिशा में निर्देश भी जारी कर दिए हैं ताकि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नियमों के तहत आवेदन करने वाले को सूचना उपलब्ध करवाए। इसी के चलते बैंक प्रबंधन ने आरटीआई एक्ट पुन: बहाल करते ही आरटीआई के तहत दी जाने वाली जानकारी के लिए बैंक को जोन स्तर में बांटा है।

प्रबंधन ने इसके लिए 18 जोन बनाए हैं तथा इन जोन में एजीएम स्तर के अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है तथा बैंक के एमडी को लोक सूचना अधिकारी लगाया गया है। आरटीआई एक्ट शुरू होने के बाद बैंक के खाताधारकों समेत अन्य भी अधिकार के तहत सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

बता दें कि लगभग 4 वर्ष पहले राज्य सूचना आयुक्त के निर्देश पर 31 जनवरी 2015 को बैंक में सूचना के अधिकार को बंद कर दिया गया था। अब पुन: राज्य सूचना आयुक्त ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सूचना आयुक्त के आदेश पर बैंक में 10 अक्तूबर से सूचना का अधिकार पुन: बहाल हो गया है और अब कोई भी खाता धारक या नागरिक बैंक से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

केसीसी बैंक के प्रबंध निदेशक विनय कुमार बताया कि राज्य सूचना आयुक्त के आदेश पर सभी शाखाओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सूचना के अधिकार के बहाल होने से बैंक की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

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