Edited By Vijay, Updated: 26 Jun, 2024 11:12 AM
सिरमौर जिला के पांवटा साहिब उपमंडल में विद्युत बोर्ड की टीम ने बिजली चोरी के मामले में एक व्यक्ति पर 13.40 लाख रुपए का जुर्माना किया है।
पांवटा साहिब (संजय): सिरमौर जिला के पांवटा साहिब उपमंडल में विद्युत बोर्ड की टीम ने बिजली चोरी के मामले में एक व्यक्ति पर 13.40 लाख रुपए का जुर्माना किया है। जानकारी के अनुसार बद्रीपुर क्षेत्र में पिछले कई दिनोंं से ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर बार-बार जल रहा था। इसके बाद बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता अंकुर शर्मा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता अमन यादव, अमित कुमार व गौरव तथा एएलएम राजेंद्र सिंह व गुलशन ने छापेमारी के दौरान बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी के मकान में निरीक्षण किया तो पाया कि घरेलू मीटर का स्वीकृत लोड 2.24 किलोवाट था जबकि कनैक्टिड लोड 27.52 किलोवाट मिला। इस पर बिजली बोर्ड ने 355148.50 रुपए जुर्माना किया है।
इसी उपभोक्ता के खिलाफ दूसरे मीटर के मामले में बोर्ड की टीम ने पाया कि मीटर बोर्ड से इश्यू ही नहीं किया गया है। फर्जी मीटर लगाने पर कार्रवाई करते हुए 985475.85 रुपए जुर्माना किया गया है। कुल जुर्माना 13.40 लाख रुपए का किया गया। बिजली चोरी के आरोप में पुलिस थाना पांवटा साहिब में भी शिकायत दे दी गई है। विद्युत बोर्ड पांवटा साहिब के सहायक अभियंता सब डिवीजन (एक) अंकुर शर्मा ने बताया कि मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी अदिति सिंह ने कहा कि बिजली बोर्ड से लिखित शिकायत मिली है जिसकी जांच की जा रही है।
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