नाबालिग लड़की को भगाने और अवैध संबंध बनाने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये कठाेर सजा

Edited By Vijay, Updated: 04 Mar, 2020 09:47 PM

punishment to accused on made illegal relationship with minor girl

नाबालिग लड़की को भगाने तथा उसके साथ अवैध संबंध बनाने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही इस मामले में दोषी को युवती के भगाने तथा उसको इस मामले को अंजाम देने के लिए सहयोग करने व उकसाने के 2 अन्य दोषियों को भी...

धर्मशाला (ब्यूरो): नाबालिग लड़की को भगाने तथा उसके साथ अवैध संबंध बनाने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही इस मामले में दोषी को युवती के भगाने तथा उसको इस मामले को अंजाम देने के लिए सहयोग करने व उकसाने के 2 अन्य दोषियों को भी न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं के तहत कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है। बुधवार को स्पैशल कोर्ट धर्मशाला के न्यायाधीश जेके शर्मा ने दोषियों को यह सजा सुनाई है।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने बताया कि 15 दिसम्बर, 2014 को जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव के व्यक्ति ने थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि स्थानीय युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की व युवक को अम्ब में अपनी हिरासत में लिया था। इस दौरान नाबालिग लड़की ने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि उसको भगाने वाले आरोपी युवक रजनीश ने पहले गांव तथा फिर सोलन के बद्दी में उसके साथ संबंध बनाए।

मामले की जांच के दौरान सामने आया कि इस मामले में राजेश ने दोषी युवक का दोनों को भगाने में साथ दिया था, वहीं गांव के प्रधान रमेश ने इस मामले में युवक को उकसाया था और उन्हें 3 वर्ष के लिए गांव से बाहर रहने के लिए कहा था। इस मामले में स्पैशल कोर्ट ने आरोपी रजनीश को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले में युवक का साथ देने तथा उन्हें भगाने के आरोप सिद्ध होने पर आरोपी राजेश को 5 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई गई है जबकि तीसरे आरोपी प्रधान रमेश को जुर्म के लिए उकसाने के आरोप सिद्ध होने पर केस की सुनवाई के दौरान जो सजा काटी है, न्यायालय ने वही उसकी सजा बताई है।

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