Kangra: चरस का आरोपी दोषी करार; कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2025 11:41 PM

punishment and fine to the accused of hashish

चरस रखने के आरोपी को कोर्ट द्वारा दोषी करार करते हुए 7 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 23 जुलाई 2024 को थाना कांगड़ा में दर्ज एनडीपीएस एक्ट से संबंधित एक मामले में धर्मशाला न्यायालय ने 5 अगस्त को यह फैसला सुनाया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): चरस रखने के आरोपी को कोर्ट द्वारा दोषी करार करते हुए 7 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 23 जुलाई 2024 को थाना कांगड़ा में दर्ज एनडीपीएस एक्ट से संबंधित एक मामले में धर्मशाला न्यायालय ने 5 अगस्त को यह फैसला सुनाया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2024 की शाम थाना कांगड़ा की पुलिस टीम गश्त पर थी। इस दौरान खोली गांव के समीप एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पाया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 257.83 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर गहन जांच के बाद आरोपी का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर त्वरित सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है। इस अभियोग में स्वतंत्र गवाहों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही, जिन्होंने न्यायालय में महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाकर न्याय की दिशा में योगदान दिया।

नशे पर जीरो टॉलरैंस नीति पर हो रहा कार्य : अशाेक रत्न
एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने कहा कि कांगड़ा पुलिस नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरैंस की नीति पर कार्य कर रही है। सभी जागरूक एवं उत्तरदायी नागरिकों से अपील है कि नशे के खिलाफ इस मुहिम में पुलिस का सहयोग करें और अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने में भागीदार बनें।

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