Kangra: बस नहीं रोकने पर ट्रैवल कंपनी को पैसा लौटाने और मुआवजा देने के आदेश

Edited By Kuldeep, Updated: 17 Nov, 2025 06:17 PM

order to return money and pay compensation to travel company for not stopping th

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हमीरपुर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए राम दलाल ट्रैवल्स को एक महिला उपभोक्ता का टिकट किराया लौटाने के साथ-साथ मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

धर्मशाला (ब्यूरो): जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हमीरपुर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए राम दलाल ट्रैवल्स को एक महिला उपभोक्ता का टिकट किराया लौटाने के साथ-साथ मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। ये आदेश उपभोक्ता करुणा सोढी द्वारा दायर शिकायत पर दिया गया है। शिकायतकर्त्ता करुणा सोढी ने इस साल 26 जनवरी को दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से हमीरपुर के लिए राम दलाल ट्रैवल्स की बस का ऑनलाइन टिकट बुक किया था। वह रात 10 बजे निर्धारित बोर्डिंग प्वाइंट पर पहुंच गईं, जबकि बस 10:30 बजे पहुंची। बावजूद इसके उनके बार-बार संकेत देने के बावजूद बस चालक ने बस नहीं रोकी और तेजी से निकल गया।

कंपनी से संपर्क करने पर भी 10 घंटे तक कोई जवाब नहीं मिला और बाद में उलटा यात्री को ही दोषी ठहराया गया। आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने के बावजूद ट्रैवल कंपनी पेश नहीं हुई, जिसके बाद कार्रवाई एक्स पार्टी की गई। महिला द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को आयोग ने विश्वसनीय माना और सेवा में लापरवाही सिद्ध मानी। आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिए कि टिकट राशि 1,888 रुपए उपभोक्ता को वापस की जाए, जमा तारीख से भुगतान होने तक 9 फीसदी वार्षिक ब्याज, मानसिक पीड़ा व असुविधा के लिए 5,000 रुपए मुआवजा व मुकद्दमा खर्च के रूप में 5,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। आयोग ने माना कि बस चालक द्वारा निर्धारित स्टॉप पर बस न रोकना और कंपनी की ओर से जवाब न देना स्पष्ट रूप से सेवा में कमी है।

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