चैक बाऊंस के आरोपी को एक वर्ष का कारावास

Edited By Updated: 02 Apr, 2017 01:20 AM

one year imprisonment for accused in check bounce

घुमारवीं के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नम्बर-1 अनिल शर्मा की अदालत ने शनिवार को चैक बाऊंस के मामले में आरोपी को एक साल के कारावास व 70 हजार रुपए की राशि देने की सजा सुनाई है।

घुमारवीं: घुमारवीं के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नम्बर-1 अनिल शर्मा की अदालत ने शनिवार को चैक बाऊंस के मामले में आरोपी को एक साल के कारावास व 70 हजार रुपए की राशि देने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता जगदीश कुमार के वकील चमन लाल ने बताया कि जगदीश कुमार के पिता लांगू राम से बबेली निवासी जसवीर ने 50 हजार रुपए की राशि जुलाई, 2009 में उधार ली थी। वे दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे और उसके उपरांत जसवीर ने पैसे चैक के माध्यम से देने को कहा और वर्ष, 2012 में जसवीर ने 50 हजार रुपए का चैक लांगू राम के नाम पर दिया। 

जुलाई, 2012 में हो गई लांगू राम की मौत
जब लांगू राम ने चैक को भुगतान के लिए बैंक में पेश किया तो जसवीर के खाते में पैसे न होने की वजह से चैक बाऊंस हो गया। उसके उपरांत लांगू राम ने मार्च, 2012 में अदालत में दावा दायर किया लेकिन दावे के दौरान लांगू राम की मौत जुलाई, 2012 में हो गई, जिसके बाद जगदीश कुमार ने इस मुकद्दमे की पैरवी की और अदालत ने जसवीर सिंह को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कारावास व 70 हजार रुपए की राशि शिकायतकर्ता को देने की सजा सुनाई।

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