Edited By Vijay, Updated: 30 Aug, 2024 02:48 PM
हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के तहत आने वाले हमीरपुर के निकटवर्ती गांव छतर और भटेड़ खुर्द में अवैध निर्माण और अधिनियम के उल्लंघन पर नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने कड़ा संज्ञान....
हमीरपुर (राजीव): हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के तहत आने वाले हमीरपुर के निकटवर्ती गांव छतर और भटेड़ खुर्द में अवैध निर्माण और अधिनियम के उल्लंघन पर नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए हैं।
मंडलीय नगर नियोजन कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी हरजिंद्र सिंह ने बताया कि छतर मुहाल में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ पहले भी एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे संबंधित जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि निर्माण अब तक नहीं हटाया गया है। इसके चलते नियोजन अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 की उपधारा 2 के तहत पुनः नोटिस जारी करते हुए निर्माण को हटाने और जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिए हैं।
भटेड़ खुर्द मुहाल में भी इसी प्रकार के उल्लंघन के तहत एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उसे निर्माण कार्य को रोकने और जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिए गए हैं। हरजिंद्र सिंह ने कहा कि नोटिस के माध्यम से जारी आदेशों की अनुपालना न करने पर विभाग संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।
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