Edited By Vijay, Updated: 19 Apr, 2024 09:41 PM
विश्वविद्यालयों को अब ओपन डिस्टैंस लर्निंग (ओडीएल) या ऑनलाइन मोड पर तकनीकी कोर्सिज पेश करने के लिए आल इंडिया काऊंसिल फॉर टैक्नीकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।
शिमला (अभिषेक): विश्वविद्यालयों को अब ओपन डिस्टैंस लर्निंग (ओडीएल) या ऑनलाइन मोड पर तकनीकी कोर्सिज पेश करने के लिए आल इंडिया काऊंसिल फॉर टैक्नीकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने निर्णय लेते हुए इस संबंध में सूचना सभी विश्वविद्यालय को भेज दी है। यूजीसी ने ओडीएल/ऑनलाइन के तहत कोर्सिज विद्यार्थियों को पेश करने के लिए एआईसीटीई से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के संबंध में नोटिस जारी किया है, जिसके तहत अब विश्वविद्यालयों को कुछ कोर्सिज को ओडीएल या ऑनलाइन प्रोग्राम की पेशकश के लिए एआईसीटीई से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। सूचना में कहा गया है कि यहे नए नियम केंद्रीय व प्रदेश के अलावा निजी विश्वविद्यालयों में भी लागू होंगे।
यूजीसी की हाल ही में हुई बैठक के बाद इस संदर्भ में निर्णय लिया था और अब इसकी सूचना उच्च शिक्षण संस्थानों को भेज दी है। इसके तहत निर्णय लिया है कि यूजीसी (ओडीएल कोर्सिज और ऑनलाइन कोर्सिज) अधिनियम 2020 के तहत विश्वविद्यालयों को ओडीएल/ऑनलाइन कोर्स पेशकश के लिए यूजीसी एप्लीकेशन के साथ एआईसीटीई की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वविद्यालय बिना एनओसी के मैनेजमैंट, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, टूरिज्म और ट्रैवल क्षेत्र में ओडीएल कोर्सिज ऑफर करके के लिए आयोग के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। हालांकि तकनीकी कोर्सिज को चलाने के लिए विश्वविद्यालय को एआईसीटीई से एनओसी से प्राप्त करनी होगी। मानित विश्वविद्यालयों के लिए नया नियम लागू नहीं होगा।
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