हिमाचल में नया मोटर वाहन एक्ट लागू, नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो होगी ये कार्रवाई

Edited By Vijay, Updated: 23 Feb, 2021 09:37 PM

new motor vehicle act implemented in himachal

हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने दो बार सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें अब विभाग को स्वीकृति मिली है।

शिमला (राजेश): हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने दो बार सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें अब विभाग को स्वीकृति मिली है। नियमों के अनुसार प्रदेश सरकार जुर्माने की न्यूनतम दरों में 10 गुना बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार से इसे एक गुना यानी जितनी न्यूनतम राशि है उतनी ही तय की है, ऐसे में अब सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद यह जुर्माना राशि भी लागू हो जाएगी।

केंद्र सरकार के मोटर वाहन एक्ट के तहत बिना हैल्मेट दोपहिया वाहन चलाने पर पर 500 से 1500 रुपए तक जुर्माना करने का प्रावधान है। इसमें विभाग परिवहन विभाग ने 750 रुपए की राशि तय की है। इसके अतिरिक्त केंद्र संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार जुर्माना व गाड़ी पंजीकरण रद्द, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठने पर 500 रुपए जुर्माना, बिना ड्राइविंग लाइसैंस के गाड़ी चलाने, खतरनाक ड्राइविंग करने व ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना और बिना सीट बैल्ट के गाड़ी चलाने पर 1 हजार जुर्माना होगा।

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