Edited By Kuldeep, Updated: 08 Jul, 2025 11:10 PM

जिला सिरमौर के नाहन में विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2021 में गांजे की खेप के साथ दबोचे गए नेपाल मूल के आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।
नाहन (आशु): जिला सिरमौर के नाहन में विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2021 में गांजे की खेप के साथ दबोचे गए नेपाल मूल के आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने कमल पुत्र स्व. हीरा लाल निवासी गांव गयाली, डाकघर कमल बाजार, जिला अछाम (नेपाल) को 3 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी हरियाणा के तहसील नारायणगढ़ के गांव हमीदपुर में रह रहा था। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने की।
जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 13 सितम्बर 2021 का है। उन्हाेंने बताया कि पुलिस थाना कालाअम्ब की टीम ने एसएचओ योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में जोहड़ों के समीप ढाबा संचालक कमल कुमार से 1.963 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों के आधार पर आरोपी कमल को अदालत ने दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।