Himachal: 100 दिन काम करने वाले मनरेगा मजदूर भी होंगे BPL में शामिल, जानें पंचायतीराज विभाग के नए मापदंड

Edited By Vijay, Updated: 02 Apr, 2025 01:00 PM

mnrega workers

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब 100 दिन मनरेगा में काम करने वाले मजदूर भी बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में शामिल किए जाएंगे।

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब 100 दिन मनरेगा में काम करने वाले मजदूर भी बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। पंचायतीराज विभाग ने इस श्रेणी के लिए मापदंड तय कर दिए हैं और मनरेगा मजदूरों को सशर्त रूप से इसका लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया गया है। 1 अप्रैल से आवेदन शुरू हो गए हैं। 100 दिन मनरेगा में काम करने वाले मजदूर भी बीपीएल श्रेणी में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद गठित कमेटियों द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर मजदूरों की पात्रता जांच की जाएगी और योग्य पाए जाने पर उन्हें बीपीएल श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा।

जिलावार मनरेगा मजदूरों के आंकड़े
प्रदेश में इस समय 107907 मजदूर ऐसे हैं, जिन्होंने 100 दिन मनरेगा के तहत कार्य किया है। जिलावार आंकड़ों की बात करें तो मंडी, चम्बा और कुल्लू जिलों में सबसे अधिक मजदूरों ने मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य किया है। 

 जिला  मनरेगा मजदूरों की संख्या
 मंडी  30284
 चंबा   28502
 कुल्लू  11169
 शिमला  9933
 कांगड़ा  8678
 सिरमौर  6605
 ऊना  3347
 बिलासपुर   2965
 हमीरपुर   2851
 सोलन   2350
 किन्नौर  1147
 लाहौल-स्पीति  76

प्रदेश में अब तक 1514909 जॉब कार्ड जारी, महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक 
प्रदेश में अब तक 1514909 जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 714728 परिवारों को रोजगार मिला है। इनमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है। 604410 महिलाएं मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं। वहीं कार्य दिवसों की बात करें तो अब तक 3.91 करोड़ कार्य दिवसों में से 2.49 करोड़ कार्य दिवस अकेले महिलाओं ने अर्जित किए हैं।

बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए तय किए गए नए मापदंड

  1. ऐसे परिवार जिनमें 18 साल से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं या ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं व 18-59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है को सूची में शामिल किया जाएगा।   
  2. ऐसे परिवार जिनमें महिला मुखिया हो और जिसमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई व्यस्क पुरुष सदस्य न हो, जिसमें विधवा/अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त महिलाओं को सूची में डाला जाएगा।  
  3. ऐसे परिवार जिनके मुखिया 50 फीसदी से अधिक विकलांग हों।
  4. सूची में ऐसे परिवारों को भी शामिल किया जाएगा, जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया है।   
  5. ऐसे परिवार जिनमें एक से अधिक ऐसे सदस्य हों जोकि कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें बीपीएल सूची के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।   

ये परिवार होंगे अपात्र 

  1. ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकर देता हो।
  2. ऐसे परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय 50 हजार रुपए से ज्यादा है।
  3. ऐसे परिवार जिनके पास एक-एक हैक्टेयर से ज्यादा भूमि हो।
  4. ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी या निजी नौकरी में है।

बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए देना होगा घोषणा पत्र
बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र के साथ कुछ घोषणाएं करनी होंगी, जैसे कि परिवार के पास पक्का मकान नहीं है, परिवार आयकर नहीं देता है, परिवार की वार्षिक आय 50000 रुपए से अधिक नहीं है और परिवार के पास एक हैक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है।
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