नियमों की उल्लंघना करना पड़ा महंगा, मापतोल विभाग ने दुकानदारों से वसूला जुर्माना

Edited By Jinesh Kumar, Updated: 09 Dec, 2020 07:23 PM

maptol department recovered the fine from the shopkeepers

मापतोल विभाग कार्यालय कांगड़ा ने एल.एम. एक्ट 09 अधिनियम के अंतर्गत बिना सत्यापन के बाट, माप व तोल यंत्रों का उपयोग, बिना जरूरी घोषणाओं के पैकेट एम.आर.पी. से अधिक मूल्य वसूलने, कम वस्तु तोलने के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिंकजा कसा। विभाग ने...

कांगड़ा (किशोर): मापतोल विभाग कार्यालय कांगड़ा ने एल.एम. एक्ट 09 अधिनियम के अंतर्गत बिना सत्यापन के बाट, माप व तोल यंत्रों का उपयोग, बिना जरूरी घोषणाओं के पैकेट एम.आर.पी. से अधिक मूल्य वसूलने, कम वस्तु तोलने के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिंकजा कसा। विभाग ने कुल 18 केसों को निर्धारित करके 40000 रुपए जुर्माना राशि वसूली। सहायक नियंत्रक कुमारी प्रिया चंदेल व निरीक्षक मापतोल कांगड़ा राहुल चौधरी ने बताया कि गत माह विभिन्न मापतोल नियमों का उल्लंघन करने वालों के 18 केसों के चालान किए गए थे जिनका निपटारा बुधवार को कांगड़ा कार्यालय में किया गया तथा उनके द्वारा मापतोल विभाग के नियमों का उल्लंघन करने पर 40 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उपभोक्ता के हित में अमल में लाई गई जोकि आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन अभियुक्तों ने विभागीय समझौते में अनुपस्थिति दिखाई है उन केसों को न्यायलय में प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर मिठाई बेचने वाले दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह मिठाई के साथ डब्बे को न तोलें, ऐसा करने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी तथा ग्राहकों से उन्होंने अनुरोध किया कि वह ऐसा करने वाले हलवाईयों पर उनकी शिकायत उनके कार्यालय या फोन पर करें, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

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