Mandi: नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Aug, 2024 04:29 PM

mandi minor rape accused imprisonment

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 24 अगस्त, 2023 को पीड़िता की मां ने पुलिस थाना करसोग में आकर एक शिकायत पत्र पेश किया कि दोषी काफी समय से उनके साथ ही रहता था। पीड़िता की माता 20 अगस्त, 2023 को अपने पति के साथ अपने बेटे को चिकित्सीय जांच के चलते शिमला गई थी और अपने बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ गई थी और 23 अगस्त, 2023 को शिकायतकर्ता आई तो उसकी बेटी (पीड़िता) आयु 12 वर्ष ने बताया की दोषी जोकि शिकायतकर्ता का मामा लगता है उसने पीड़िता के साथ गलत काम किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ था।

छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 2 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!