Edited By Kuldeep, Updated: 29 May, 2024 10:47 PM
![life imprisonment to the accused in two cases](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_5image_22_47_058190519jailinshimla-ll.jpg)
जिला एवं सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने मंगलवार को दो अहम फैसले सुनाते हुए अभियुक्त शुभम (28) पुत्र गोवर्धन सिंह निवासी गांव करछारी डाकघर शरौंथा तहसील रोहड़ू जिला शिमला को...
रोहड़ू (ब्यूरो): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने मंगलवार को दो अहम फैसले सुनाते हुए अभियुक्त शुभम (28) पुत्र गोवर्धन सिंह निवासी गांव करछारी डाकघर शरौंथा तहसील रोहड़ू जिला शिमला को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना एवं जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में 6 माह का कारावास व आईपीसी की धारा 429 में 5 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार जुर्माने के साथ जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 माह के कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे अभियोग संख्या 89/2017 आईपीसी धारा 302 में अभियुक्त शुभम चौहान को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। इस अपराध से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक दिनांक 15 अगस्त 2017 को अभियुक्त शुभम चौहान ने पहले नेपाली मूल निवासी खोखिन्दर पुन व एक बकरे को दराट से काटा था, जिस पर थाना रोहड़ू में मुकद्दमा नम्बर 88/17 दर्ज हुआ था।
उसी दिन मुलजिम शुभम चौहान ने गांव टाहलोटी में एक अन्य व्यक्ति जोबनू राम को उसी दराट से काट कर हत्या को अंजाम दिया था जिस पर मुकद्दमा नम्बर 89/2017 पुलिस थाना रोहड़ू में पंजीकृत हुआ था। मुकद्दमे की तफ्तीश पुलिस चौकी टिक्कर व पुलिस थाना रोहड़ू के एएसआई भागीरथ व हवलदार आशीष की ओर से अमल में लाई गई थी। तफ्तीश पूरी होने पर चालान अदालत में पेश किया गया जहां पर अभियोजन पक्ष ने दोनों अभियोगों में 37- 38 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए व मुलजिम ने भी अपनी तरफ से 8-8 साक्ष्यों को अदालत के समक्ष लाया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने यह फैसला सुनाया है। हत्या से जुडे़ इस गंभीर अपराध को लेकर सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप की अगुवाई में जिला शिमला के अभियोजन विभाग के अभियोजकों की तरफ से की गई।
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