हत्या के 2 मामलों में महिला सहित 4 लोगों को उम्रकैद

Edited By Vijay, Updated: 19 Mar, 2019 11:25 PM

life imprisonment to 4 people including woman in 2 cases of murder

मंडी जिला के अंतर्गत हत्या के 2 मामलों में एक महिला सहित 4 लोगों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी अपर्णा शर्मा की अदालत ने हत्या के आरोप में दोष साबित होने पर एक महिला...

मंडी: मंडी जिला के अंतर्गत हत्या के 2 मामलों में एक महिला सहित 4 लोगों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी अपर्णा शर्मा की अदालत ने हत्या के आरोप में दोष साबित होने पर एक महिला समेत 3 व्यक्तियों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौत्तम ने बताया कि केस तथ्यों के मुताबिक 28 मई, 2014 को श्याम लाल पुत्र परमा राम गांव व डाकघर रेहड़ाधार तहसील सदर जिला मंडी ने थाना बल्ह जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका छोटा भाई मनोज कुमार जो अपनी पत्नी व बेटियों के साथ बहना गांव में रहता था, वह कुछ दिनों से गायब है।

7 जून, 2014 को बरामद किया था शव

पुलिस में दर्ज शिकायत में श्याम लाल ने कहा कि मनोज की पत्नी ने भी 4 अप्रैल, 2014 को उसके गुम होने की रिपोर्ट बल्ह थाना में दर्ज करवाई थी तथा श्याम लाल ने मनोज की गुमशुदगी में उसकी पत्नी लता देवी के सम्मिलित होने का शक जाहिर किया था। छानबीन में पुलिस ने पाया कि इस अपराध में लता देवी के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति अमर चंद और सतीश कुमार भी सम्मिलित थे। छानबीन के दौरान आरोपी सतीश की निशानदेही पर 7 जून, 2014 को मनोज कुमार की लाश को ब्यास सतलुज ङ्क्षलक नहर सुंदरनगर के गहरे पानी में से बंद बोरी में से बरामद किया गया था। पता चला था कि पति की प्रताडऩा से तंग आकर पत्नी ने चिकन कॉर्नर मालिक से मिलकर पति की लाश के टुकड़े कर बोरी नहर में पत्थरों के साथ फैंकी थी ताकि लाश ऊपर न उठ सके।

बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनाई सजा

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी गण अमर चंद उर्फ पीलू पुत्र शक्ति राम गांव व डाकघर बैहना तहसील व थाना बल्ह जिला मंडी, सतीश कुमार पुत्र प्रहलाद भक्त निवासी गली नं.-8, प्रीत नगर गुलाबगढ़ रोड डेरा बस्सी जिला मोहाली पंजाब और लता देवी पत्नी स्व. मनोज कुमार निवासी गांव व डाकघर बैहना तहसील व थाना बल्ह व  मनोज कुमार की आपराधिक षड्यंत्र करके हत्या करने के अपराध, पुलिस को गुमराह करने का अपराध और साक्ष्य मिटने के अपराध का अभियोग, संदेह की छाया से परे सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी अमर चंद, सतीश कुमार व लता देवी को अदालत ने उक्त सजा सुनाई।

शादी नहीं करनी थी तो कर दी हत्या

दूसरे हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी आर.के. शर्मा की अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 6 जनवरी, 2015 को मनी राम पुत्र डेलु राम गांव राही डाकघर बाली चौकी थाना औट जिला मंडी में जाकर रिपोर्ट की थी कि पहली जनवरी, 2015 को वह अपने घर से किसी निजी काम से बालीचौकी गया था और जब वह शाम को समय करीब 4 बजे अपने घर पहुंचा तो उसकी बेटी हुमा देवी घर में न थी जिस पर उसकी पत्नी मणी देवी ने बताया कि हुमा देवी अपनी बहन के पास बरमाडी गई है परंतु पता करने पर हुमा देवी बरमाडी नहीं पहुंची थी। मनी राम ने हुमा देवी के बारे में अपनी रिश्तेदारी में पता किया परंतु वह नहीं मिली।

पिता ने युवक पर जताया था अगवा कर भगा ले जाने का शक

मनी राम ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में थलिया राम उर्फ नागु राम पर उसकी बेटी को अगवा कर भगाकर ले जाने बारे शक जाहिर किया था। पता चला कि आरोपी का युवती से कई वर्षों से प्रेम प्रसंग था लेकिन अंतर्जातीय विवाह करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसको मौत के घाट उतार दिया। बाद में खुद कई दिन गायब रहा और फिर स्वयं आत्मगलानि होने पर पुलिस थाने में सिरैंडर करने पहुंच गया था।

3 मार्च, 2015 को बरामद किया था लड़की का शव

3 मार्च, 2015 को दोषी थालिया राम की निशानदेही पर मुकाम वंशगढ़ में एक गुफा के अंदर हुमा देवी की लाश गली सड़ी हालत में बरामद हुई थी जिसकी हुमा देवी के पिता मनी राम ने मौके पर शिनाख्त की थी। अभियोजन पक्ष की तरफ  से मुकद्दमे की पैरवी तत्कालीन जिला न्यायवादी मंडी बी.एन. शांडिल ने की थी। अदालत में 26 गवाहों के बयान कलमबद्ध हुए जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

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