काचे हत्याकांड मामले में कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए परिजनों को कर रहे गुमराह : एसपी

Edited By Vijay, Updated: 29 Nov, 2020 04:28 PM

kache murder case in kinnaur

जिला किन्नौर के काचे गांव में गत 6 नवम्बर को हुई हत्या के मामले की समीक्षा के लिए 28 नवम्बर को मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में पुलिस महानिदेशक व दक्षिणी खंड के पुलिस महानिरीक्षक के साथ बैठक करके तफ्तीश प्राथमिकता के आधार पर पूरा करके दोषियों को सजा...

रिकांगपिओ (रिपन): जिला किन्नौर के काचे गांव में गत 6 नवम्बर को हुई हत्या के मामले की समीक्षा के लिए 28 नवम्बर को मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में पुलिस महानिदेशक व दक्षिणी खंड के पुलिस महानिरीक्षक के साथ बैठक करके तफ्तीश प्राथमिकता के आधार पर पूरा करके दोषियों को सजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विदित रहे है कि इस मामले में मृतक के परिजन 18  नवम्बर को मुख्यमंत्री से मिले थे तथा इस मामले का अन्वेषण गुणवत्ता के आधार पर जल्द पूरा हो इसके लिए पुलिस मुख्यालय शिमला, दक्षिणीं खंड शिमला ने घटना स्थल का दौरा भी किया था।

जिला पुलिस अधीक्षक किन्नौर एसआर राणा ने बताया कि इस मामले का अन्वेषण परिवारजनों कि मांग पर उपमंडलाधिकारी पुलिस भावानगर को 7 नवम्बर को सौंपा गया था तथा केवल उपमंडल पुलिस अधिकारी भावानगर 7 नवम्बर से लगातार मामले का अन्वेषण कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में कुछ लोग हस्तक्षेप करके परिजनों को गुमराह कर रहे हैं, जिनके खिलाफ  किन्नौर पुलिस ने अवैध कार्यों के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए हैं तथा इन मामलों में कार्रवाई से नाखुश लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण इस मुकद्दमे को ढाल बनाकर कुछ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ  बेबुनियादी व आधारहीन बातों पर परिवारजनों को गुमराह कर अपना स्वार्थ सिद्ध करके पुलिस अधिकारीयों व कर्मचारियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

एसपी ने बताया कि परिजन इस मामले के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए उपमंडल पुलिस अधिकारी भावानगर से संपर्क कर सकते हैं। यदि उन्हें पुलिस के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के मोबाइल नंबर के विवरण कि आवश्यकता है, तो इस विवरण को नियमानुसार आवेदन करके मांगा जा सकता है। किन्नौर पुलिस को इस हत्या के मामले में मोबाइल विवरण देने में कोई एतराज नहीं होगा, परंतु यदि मोबाइल विवरण केवल निजी स्वार्थों के उद्देश्य से अधिकारीयों व कर्मचारियों की छवि खराब करने के मकसद से हासिल किया जाता है तो इसका कानूनी उत्तरदायित्व आवेदक पर होगा।

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