चैक बाऊंस मामले में 3 माह कैद व 3 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 29 Aug, 2018 11:13 PM

jail and fine in cheque bounce case

चैक बाऊंस के एक मामले में ए.सी.जे.एम. अम्ब की अदालत ने एक व्यक्ति को 3 लाख रुपए जुर्माना व 3 माह कैद की सजा सुनाई है। चिंतपूर्णी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने ट्रक लेने के लिए पंजाब नैशनल बैंक की भरवाईं शाखा से 9 लाख 50 हजार रुपए का ऋण लिया था।

अम्ब: चैक बाऊंस के एक मामले में ए.सी.जे.एम. अम्ब की अदालत ने एक व्यक्ति को 3 लाख रुपए जुर्माना व 3 माह कैद की सजा सुनाई है। चिंतपूर्णी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने ट्रक लेने के लिए पंजाब नैशनल बैंक की भरवाईं शाखा से 9 लाख 50 हजार रुपए का ऋण लिया था। इसे चुकाने की एवज में उसने बैंक को 2 लाख रुपए का चैक दे दिया लेकिन जब बैंक ने चैक को क्लीयर करवाना चाहा तो खाते में पैसे न होने के चलते चैक बाऊंस हो गया। इस पर बैंक द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा के माध्यम से ए.सी.जे.एम. अम्ब की अदालत में चैक बाऊंस का केस दायर किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ïव्यक्ति को चैक बाऊंस का दोषी पाया। इस पर अदालत ने व्यक्ति को 3 लाख रुपए हर्जाना व 3 माह की कैद सुनाई। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। 

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