Edited By kirti, Updated: 21 Mar, 2020 04:52 PM
कोरोना वायरस की दहशत के चलते हमीरपुर जिला में धारा 144 लागू है। इसी के चलते पूरे जिले में किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन पूर्ण प्रतिबंध कर दिया है। बावजूद इसके हमीरपुर के साथ लगती अणु खुर्द गांव में रात के समय दहाजा जागरण करवाए जाने के मामले...
हमीरपुर (अरविंदर सिंह) : कोरोना वायरस की दहशत के चलते हमीरपुर जिला में धारा 144 लागू है। इसी के चलते पूरे जिले में किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन पूर्ण प्रतिबंध कर दिया है। बावजूद इसके हमीरपुर के साथ लगती अणु खुर्द गांव में रात के समय दहाजा जागरण करवाए जाने के मामले पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे बंद कराया।
पुलिस ने आयोजनकत्र्ता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। एसपी हमीरपुर अर्जित सेन के अनुसार रात के समय दहाजा जागरण चल रहा था जिसे बंद करवा कर व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर जिला में 144 की धारा लागू है और कारोना वायरस के चलते एडवाजरी जारी हुई है। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर कुछ लोग जागरण का आयोजन कर रहे थे जिसे पुलिस ने दहाजा जागरण को बंद करवाया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि करोना वायरस के चलते लोग भी गंभीरता से आदेशों का पालन करें क्योंकि कारोना वायरस से बचने के लिए सभी लोगों की सहभागिता बहुत ही जरूरी है।