HRT जमा न करने पर निजी बस ऑप्रेटर ने सरकार को थमाया लीगल नोटिस

Edited By Ekta, Updated: 01 Jun, 2018 09:27 AM

hrt not deposited private bus operator has government paused legal notice

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एच.आर.टी.सी.) के धर्मशाला डिपो में एस.आर.टी. टैक्स जमा न करने पर एक निजी बस ऑप्रेटर ने सरकार को लीगल नोटिस थमा दिया है। ऑप्रेटर के जिला अध्यक्ष हैप्पी ने बताया कि निगम द्वारा पिछले कुछ सालों से टैक्स की अदायगी न करने के चलते...

धर्मशाला (पूजा): हिमाचल पथ परिवहन निगम (एच.आर.टी.सी.) के धर्मशाला डिपो में एस.आर.टी. टैक्स जमा न करने पर एक निजी बस ऑप्रेटर ने सरकार को लीगल नोटिस थमा दिया है। ऑप्रेटर के जिला अध्यक्ष हैप्पी ने बताया कि निगम द्वारा पिछले कुछ सालों से टैक्स की अदायगी न करने के चलते टांसपोर्टर न्यू प्रेम बस सर्विस वालों ने सरकार को नोटिस भेजा है। उन्होंने बताया कि नोटिस में एच.आर.टी.सी. पर धर्मशाला मंडल के 6 डिपो में 139 करोड़ रुपए का टैक्स अभी तक नहीं दिया गया है।


उन्होंने बताया कि नोटिस में ट्रांसपोर्टर प्रेम बस सर्विस ने कहा है कि अगर 4 सप्ताह के भीतर बकाया टैक्स जमा नहीं हुआ तो अदालती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हैप्पी ने बताया कि न्यू प्रेम बस सर्विस नगरोटा बगवां की तरफ से राज्य के चीफ सैक्रेटरी व प्रिंसीपल सैक्रेटरी ट्रांसपोर्टर को लीगल नोटिस भेजा है। इस लीगल नोटिस में एच.आर.टी.सी. के धर्मशाला मंडल के तहत चल रही बसों की टैक्स अदायगी न किए जाने का मुद्दा उठाया है। 


नोटिस में कहा गया है कि मार्च में आर.टी.ओ. कार्यालय धर्मशाला से सूचना एकत्रित की गई थी। इसके मुताबिक धर्मशाला मंडल के तहत एच.आर.टी.सी. के 6 डिपो के 139 करोड़ रुपए बतौर टैक्स पैंडिंग हैं, जिसे आज दिन तक जमा नहीं करवाया गया है। नोटिस के अनुसार अगर यह टैक्स जमा नहीं है तो एच.आर.टी.सी. को न तो नया रूट परमिट मिल सकता है न ही उनके परमिट का नवीनीकरण हो सकता है। नोटिस में कहा गया है कि एच.आर.टी.सी. से इसकी रिकवरी होनी चाहिए। 

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