पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके साथी को उम्रकैद, 8 साल बाद आया अदालत का फैसला

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Apr, 2026 10:54 AM

himachal 2 sentenced to life imprisonment including wife in husband murder case

Shimla News : हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2018 में पति की हत्या के आरोप में एक महिला और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा ने प्रत्येक पर 10,000 रुपए का जुर्माना...

Shimla News : हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2018 में पति की हत्या के आरोप में एक महिला और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा ने प्रत्येक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न भरने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगी। दोषियों की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी प्रियंका और पश्चिम बंगाल निवासी किशोर टप्पा के रूप में हुई है।

कुल्लू जिला अटॉर्नी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दोनों आरोपियों ने मिलकर 24 जनवरी, 2018 की रात सुरेंद्र टिग्गा को कुएं में फेंककर उसकी हत्या कर दी थी। सुरेंद्र का शव एक अप्रैल को बरामद किया गया था। 

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