सीपीएस की नियुक्ति को लेकर बनाए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Edited By Vijay, Updated: 13 Jun, 2024 05:37 PM

high court cps petition decision reserved

प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्ति को लेकर बनाए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्ति को लेकर बनाए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से पेश दलीलों को सुनने के पश्चात इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्त्ता पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नैंस संस्था ने वर्ष 2016 में यह याचिका दायर की थी। इस मामले में सरकार की तरफ से याचिका की मैंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं। संस्था ने सीपीएस नियुक्ति कानून और इसके तहत नियुक्त किए गए सीपीएस को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए मौजूदा सरकार द्वारा इस कानून के तहत नियुक्त सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती दी है।

गौरतलब है कि भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और 11 अन्य विधायकों सहित कल्पना देवी द्वारा मौजूदा सीपीएस की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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